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उपभोक्ता शिकायत कैसे दर्ज करें

उपभोक्ता शिकायत कैसे दर्ज करें

हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप घर बैठे बड़ी ही आसानी से अपने कंप्यूटर से या मोबाइल से आनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको National Consumer Helpline (NCH) की वेबसाइट में जाना होगा। वहां पर आप किसी भी कंपनी या दुकानदार के खिलाफ अपनी शिकायत रजिस्टर करवा सकते हैं। 

ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें-

  • आप सबसे पहले ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए Registration करें। इसके लिए सबसे पहले आपको National Consumer Helpline की वेबसाइट पर जाना होगा।

  • इस वेबसाइट पर आपको अपना एक Account बनाना होगा, जिसमें आपको-

  • सबसे पहले आपको अपना Login Name डालना होगा।
  • उसके बाद में आपको अपना पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड डालना है।
  • फिर Consumer Personal Detail  में सबसे पहले Title को ओके करना है।

  • Title ओके करने के बाद आपको अपना पहला Name और उसके बाद Last Name  डालना है।
  • अब अपना Gender डालना है। इसके बाद अपनी Language सेलेक्ट करना है।
  • फिर Profession डालना है, जिसमें आपको अपने काम के बारे में लिखना है।
  • अब आपको अपनी Age डालनी है कि आप की उम्र कितनी है।
  • उसके बाद नीचे Address बॉक्स में Address डालना है।
  • अब आप अपने राज्य और शहर को Select करें।
  • इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID डालें।
  • और अंत में आपको I Accept Terms & Conditions को स्वीकार करके Create Profile पर क्लिक कर देना है।  अब आपकी शिकायत आनलाइन दर्ज हो गयी है। 

ऑफलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें- 

दिल्ली में कोई भी ग्राहक या गैर-सरकारी संगठन कम वजन तौलने या नापने की लिखित शिकायत स्टैंर्डड्स ऑफ वेट्स ऐंड मेजर्स (एनफोर्समेंट) ऐक्ट 1985 के तहत मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, कड़कड़डूमा, शाहदरा को कर सकता है।

आप कंट्रोलर, माप-तौल विभाग को फोन, फैक्स, लिखित या मेल से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विभाग 15 दिन के अंदर बताता है कि आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई।

शिकायत करने के लिए पता है :

कंट्रोलर, माप-तौल विभाग, दिल्ली सरकार,

के ब्लॉक, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट,

नई दिल्ली-110002,

फोन : 011-23379266,

फैक्स : 011-23379267,

मेल : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

आप फूड ऐंड सप्लाई मिनिस्टर, दिल्ली सरकार को भी लिखकर शिकायत कर सकते हैं।

फूड ऐंड सप्लाई मिनिस्टर पता-

फूड ऐंड सप्लाई मिनिस्टर, दिल्ली सचिवालय,

आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002,

फोन : 011-23392126/27

फोन : 011-23378759,

फैक्स : 011-23379206

 

आप 09:30 से 05:30 बजे तक ऑफलाइन भी शिकायत दर्ज करवा सकते है, इसके लिये आपको सभी जानकारी फोन पर बतानी होगी। इसके लिए नीचे नंबर दिया गया है। 

फोन नंबर: 1800-11-4000 या 14404

 

आप अपनी शिकायत SMS के द्वारा भी भेज सकते हैं। इसके लिए नंबर नीचे दिया गया है।

SMS के लिए फोन नंबर : 8130009809

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

बंदी (कैदी) का अधिकार