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यूपी में ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं

यूपी में ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं

उत्तर प्रदेश में आप बड़ी आसानी से घर बैठे ही ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। आपको अपने नवजात शिशु के जन्म प्रमाण पत्र के लिए 21 दिनों के अंदर पंजीकरण करना होगा। जिसके बाद संबंधित अस्पताल के वास्तविक रिकार्ड का सत्यापन करने के बाद जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यदि आप 21 दिन के अंदर जन्म प्रमाण पत्र के लिए पंजीकृत नहीं किया गया है तो राजस्व प्राधिकारी के आदेश पर पुलिस द्वारा विधिवत सत्यापन करने के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

राज्य सरकार आपके पंजीकरण की तारीख से 7 से 30 दिन के अंदर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी कर देती है। हम आपको बताते हैं कि आप कैसे ऑनलाइन अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। 

महापंजीयक- केंद्र में जन्म और मृत्यु प्रसव का पंजीकरण का काम करता है।

मुख्य पंजीयक- राज्यों में जन्म और मृत्यु प्रसव का पंजीकरण का काम करता है।

जिला पंजीयक- गांवों में जन्म और मृत्यु प्रसव का पंजीकरण का काम करता है।

पंजीयक परिसर- नगरों में जन्म और मृत्यु प्रसव का पंजीकरण का करता है।

जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज- 

जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन से पहले इन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

  • मतदाता पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • अधिवास प्रमाण पत्र
  • अस्पताल का प्रमाण पत्र

अब आइए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे ऑनलाइन अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए आप नीचे दी गयी आसान प्रक्रिया को फॉलो करें। 

आप सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की नगरीय स्थानीय निकाय की आधिकारिक वेबसाइट http://e-nagarsewaup.gov.in पर जाना होगा।

  

  • होम पेज खुलने पर सबसे पहले आपको साइड बार में मौजूद Birth Certificate ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।

  • क्लिक करने के बाद आपके सामने कई ऑप्शन खुल जाएंगे। इनमें से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। 

  • जैसे ही आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे वैसे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी सावधानी पूर्वक भरना होगा।

  • इस फॉर्म को भरने के बाद आपका एक आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। जिसका मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा।
  • अब आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में लॉग इन आईडी चेक करें। इसके बाद इस लॉग इन आईडी की सहायता से आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा। और फिर आपको जन्म प्रमाण पत्र पर क्लिक करना होगा।
  • जन्म प्रमाण पत्र खुलने के बाद आपको यहां पर पूछी गयी सभी जानकारियों को सावधानी पूर्वक भरना होगा। और फिर अंतिम में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
  • सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन सबमिट हो जाएगा।
  • अब आवेदन के सबमिट होने के बाद आवेदन की कनफर्मेशन डिटेल आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भी भेज दी जाएगी। जिसे आपको सुरक्षित रखना होगा।
  • नगर पालिका और नगर निगम स्पीड पोस्ट के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र आपके घर भेजेगा। आपसे स्पीड पोस्ट और जन्म प्रमाण पत्र की पहली कॉपी के लिए आवेदक से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। 

जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग किसके लिए है-

  • पासपोर्ट
  • मतदान
  • स्कूल में एडमिशन
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • कालेज में एडमिशन
  • कानूनी रुप से शादी की आयु
  • वंशानुगत संपत्ति
  • नागरिकता
  • सरकारी योजनाओं के लाभ

  

 

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

बंदी (कैदी) का अधिकार