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हरियाणा के अधिकारियों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा

हरियाणा के अधिकारियों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा

चंडीगढ़ (हरियाणा) । हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने सभी आइएएस, आइपीएस, एचसीएस और एचपीएस अधिकारियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अब हरियाणा में कार्यरत सभी आइएएस, आइपीएस, एचसीएस और एचपीएस अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होगा। 1 अप्रैल से अधिकारियों की संपत्तियों का विवरण ऑनलाइन मौजूद रहेगा। राजपत्रित राज्य सिविल सेवा नियम- 2016 की धारा-24 के तहत सभी अधिकारियों के लिए यह जानकारी देना अनिवार्य होगा और जानकारी न देने वाले अफसरों के खिलाफ न केवल विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, बल्कि इसके लिए उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में भी एंट्री की जाएगी। 

इस आशय का फैसला हरियाणा राज्य सूचना आयोग की हेमंत अत्री और शिवरमन गौड़ पर आधारित दो सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को पौने नौ साल पुराने चार मामलों का एक साथ निपटारा करते हुए किया। पीठ ने संबंधित विभागों को समयबद्ध ढंग से फैसला लागू करने का आदेश दिया है। एनआइसी को अधिकारियों की संपत्तियों का विवरण जारी करने के लिए नया पोर्टल अगले सौ दिनों के भीतर तैयार करने को कहा गया है। मुख्य सचिव कार्यालय इस संबंध में जरूरी कदम उठाने के लिए सुनवाई के दौरान ही एनआईसी को पत्र लिख चुका है। 

हेमंत अत्री के अनुसार पहली मार्च से 31 मार्च के बीच प्रदेश के सभी राजपत्रित अधिकारियों की संपत्तियों का विवरण हरियाणा सिविल सेवा नियमावली 2016 की धारा 24 के तहत संबंधित विभागों में जमा करवाने के बाद पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा,  ताकि आम लोग जिस भी अधिकारी के बारे में जानकारी लेना चाहें, उन्हें वह घर बैठे ही आसानी से मुहैया हो सके।

आपको बता दें कि अभी तक सरकारी कर्मचारियों व अफसरों को हर साल निर्धारित प्रपत्र में अपनी संपत्ति की जानकारी विभागाध्यक्षों को देनी होती थी। नई व्यवस्था में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर सभी सरकारी मुलाजिमों को 31 अप्रैल तक चल-अचल संपत्ति की ऑनलाइन जानकारी देनी पड़ेगी। मुख्य सचिव कार्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सभी महकमों को एचआरएमएस नोडल अधिकारी मनोनीत करने के निर्देश दिए गए है, ताकि ऑनलाइन ब्योरा देने में मुश्किल आने पर कर्मचारी मदद ले सकें।

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

आधार की प्राइवेसी को मजबूत बनाने के लिए UIDAI ने अब नया क्यूआर कोड (QR code) जारी किया है। जिसे 12 अंकों का आधार नंबर बताए बिना ऑफलाइन यूजर वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

दिव्यांग का अधिकार

बंदी (कैदी) का अधिकार

भवन निर्माण का अधिकार

साइबर (इंटरनेट) सेवा का अधिकार