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लोकसभा में सामान्य वर्ग आरक्षण बिल पास

लोकसभा में सामान्य वर्ग आरक्षण बिल पास

नई दिल्ली । नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोकसभा चुनाव 2019 से पहले विपक्ष को चौंकाते हुए मंगलवार को बहुत बड़ा एतिहासिक दांव चल दिया है। सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को लोकसभा से मंजूरी मिल गयी है। '124वें संविधान संशोधन विधेयक' के तहत संविधान के अनुच्‍छेद 15 और 16 में संशोधन कर आर्थिक रूप से पिछड़ों को शिक्षण संस्‍थाओं और सरकारी नौकरियों में 10 फीसद आरक्षण का प्रावधान जोड़ा जाएगा। लोकसभा में मौजूद 326 सांसदों में से पक्ष में 323 ने मतदान किया और विरोध में तीन ने मतदान किया। इस आरक्षण के अंतर्गत सभी धर्मों (हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई) के सामान्य वर्गों को शामिल किया गया है। यह आरक्षण देश की 95 फीसदी आबादी को प्रभावित करेगा। अब कल बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। जहां इस पर चर्चा होगी। इसके लिए राज्यसभा के कार्यकाल को एक दिन के लिए बढ़ाया गया है। ज्यादातर सांसदों का मत है कि कल राज्यसभा में भी आरक्षण बिल पास हो जाएगा। गौरतलब है कि सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया था। हालांकि गरीब सवर्णों को आरक्षण की बात काफी सालों से हो रही थी।

 लोकसभा में चर्चा के दौरान सांसदों ने क्या कहा:- 

  • अरुण जेटली ने कहा, आरक्षण के पचास फीसदी के कैप को कई सरकारों ने लांघने की कोशिश की, जो कोर्ट में रद्द कर दिया गया। हम जो आरक्षण ला रहे हैं, वह आर्थिक तौर पर पिछड़ों के लिए है, न कि जाति के आधार पर। बिल के जरिये सभी वर्गों को बराबरी दिलाने की कोशिश की। हर नागरिक को बराबर अवसर देने की जरूरत है। आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की।
  • लोकसभा में बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि देश के सामान्‍य वर्ग के गरीबों को आरक्षण की जरूरत है। यह बिल हर धर्म के लिए है। इस बिल के तहत निजी संस्‍थानों में भी आरक्षण दिया जाएगा। इसके तहत SC-ST, OBC के आरक्षण के कोटे में कोई छेड़छाड़ की जाएगी।
  • केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि आज खुशी का क्षण है कि सामान्य वर्ग के लोग जो गरीबी रेखा के आसपास जीवन यापन करते हैं, के हितों की रक्षा के लिए बिल आया है।
  • AIADMK के सांसद थंबीदुरई ने कहा कि उनकी पार्टी इस बिल के खिलाफ सदन से वॉक आउट कर रही है।
  • एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं इस बिल का विरोध करता हूं। यह संविधान में फर्जी है। यह बीआर अंबेडकर का अपमान है। यह संविधान की विचारधारा के खिलाफ है।
  • रामदास आठवले ने कहा कि आज मुझे बहुत अच्छा हो रहा है फील, क्योंकि लोकसभा में पास हो रहा है ये बिल, नरेन्द्र मोदी जी की मजबूत हो रही है हील, क्योंकि राफेल में नहीं है कोई गलत डील, नरेन्द्र मोदी जी का था अच्छा लक्षण, इसलिए मिल रहा है गरीबों को आरक्षण।
  • केंद्रीय मंत्री रामबिलास पासवान ने कहा कि देश में दो तरह के लोग हैं। धनी-गरीब। आजादी के बाद ऊंची जाति के काफी लोग गरीब हो गए हैं। सभी लोगों को बराबर अवसर मिलना चाहिए।
  • केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि देश में हमेशा से 50.5 फीसदी का अघोषित आरक्षण रहा है जिसका फायदा सामान्य वर्ग ने हमेशा से उठाया है। सरकार ने इसी में से सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था की है।

सामान्य वर्ग में किसे मिलेगा आरक्षण का लाभ:-

  • जिसकी सालाना 8 लाख आमदनी हो या 5 एकड़ से कम खेती हो ।
  • ब्राह्मण, राजपूत (ठाकुर), जाट, मराठा, भूमिहार, कई व्यापारिक जातियों, कापू और कम्मा सहित गरीब सिख, ईसाई और मुस्लिम शामिल हैं।
  • नगर निकाय क्षेत्र में 1000 वर्ग फुट या इससे ज्यादा क्षेत्रफल का फ्लैट नहीं होना चाहिए
  • गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में 200 यार्ड से ज्यादा का फ्लैट नहीं होना चाहिए।
  • आरक्षण का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाणपत्र और आय प्रमाण पत्र भी देना होगा।

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

आधार की प्राइवेसी को मजबूत बनाने के लिए UIDAI ने अब नया क्यूआर कोड (QR code) जारी किया है। जिसे 12 अंकों का आधार नंबर बताए बिना ऑफलाइन यूजर वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

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