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राज्य कर्मचारियों को विशेष पारिवारिक पेंशन

राज्य कर्मचारियों को विशेष पारिवारिक पेंशन

पटना (बिहार)। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने राज्यकर्मियों को शानदार तोहफा देने का एलान किया। सरकार ने एक सितंबर 2005 के बाद सरकारी सेवा आने वाले कर्माचारियों को विशेष पारिवारिक पेंशन योजना देने की घोषणा की। इसमें आतंकवाद, उग्रवाद, हिंसक घटनाओं और चुनावी कार्य के दौरान मृत्यु होने पर सरकारी सेवकों के परिवारों को 10 लाख रुपये देने का प्रावधान रखा गया है। 

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि वित्त विभाग के तहत एक सितंबर, 2005 या उसके बाद नियुक्त सरकारी सेवकों को नई पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कार्य करने के दौरान उग्रवादी अथवा अन्य हिंसक गतिविधियों में मौत होने पर उनके परिजनों को विशेष पारिवारिक पेंशन की सुविधा के तहत 10 लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान रखा गया है।

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

आधार की प्राइवेसी को मजबूत बनाने के लिए UIDAI ने अब नया क्यूआर कोड (QR code) जारी किया है। जिसे 12 अंकों का आधार नंबर बताए बिना ऑफलाइन यूजर वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

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