- यदि ट्रैफिक कॉन्स्टेबल के कंधे पर सफेद रंग के फीते पर बैज है, तो वह जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं रखता है। कॉन्सटेबल केवल वाहन का नंबर नोट करके जेडओ को दे सकता है। जेडओ के कहने पर चालान की पर्ची काटकर दे सकता है।
- हालांकि हेड कॉन्स्टेबल, जिसकी वर्दी पर बैज वाला सफेद फीता बाजू (बांह) पर है, वह वाहन चालक से 100 रुपये तक का जुर्माना वसूल सकता है।
- एएसआई या एसआई, जिसके कंधे पर बैज वाला सफेद फीता कंधे पर होता है। वह 100 रुपये से ज्यादा का जुर्माना वसूल सकता है।
- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में कॉन्स्टेबल से लेकर एसआई रैंक तक के पुलिसवाले नीली पैंट, सफेद शर्ट और सफेद बेल्ट पहनते हैं।
- इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के कंधे पर फीता रहता है। ये अधिकारी खाकी वर्दी पहनते हैं और उस पर सफेद बेल्ट लगाते हैं।
- कोई ट्रैफिक पुलिसवाला आपका चालान तभी काट सकता है जब उसने वर्दी पहनी हुई हो और उस पर नेमप्लेट लगाई हुई हो। अगर उसने वर्दी नहीं पहनी है या नेम प्लेट नहीं लगाई हुई है तो आप उसकी कार्रवाई का विरोध कर सकते हैं। और उससे उसका आईकार्ड मांग सकते हैं।
- किसी भी ट्रैफिक हवलदार को किसी भी वाहन चालक को गिरफ्तार करने या वाहन जब्त करने का अधिकार भी नहीं होता है।
- ट्रैफिक हवलदार आपसे पॉल्यूशन अंडर-कंट्रोल पेपर्स(पीयूसी) भी नहीं मांग सकता है, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ आरटीओ अधिकारी का होता है।
- यदि आप किसी तरह का यातायात नियम तोड़ते हैं, तब भी उस हवलदार को आपकी गाड़ी से चाबी निकालने का कोई अधिकार नहीं होता है।