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#treasury ट्रेजरी ऑफीसर(कोषाधिकारी) कौन होता है? कार्य एवं योग्यता क्या होती है?

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#treasury ट्रेजरी ऑफीसर(कोषाधिकारी) कौन होता है? कार्य एवं योग्यता क्या होती है?

किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के निर्वाह के लिए जिस सामग्री की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है वह धन यानी रुपया। धन से ही हम अपने जीवन की सभी शुरुआती आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। जिस प्रकार हमें जीने के लिए वायु एवं भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार धन भी हमारे जीवन में ठीक उसी अनुपात में महत्व रखता है। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाये तो एक सुखी जीवन को व्यतीत करने के लिए धन का होना अनिवार्य है। इसीलिये सरकार ने केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों को वेतन एवं पेंशन तथा उनके बिल पास करने और वृद्धों, विधवाओं एवं दिव्यांगों को पेंशन का धन उपलब्ध कराने के लिये में एक ट्रेजरी यानी कोषागार की स्थापना की है। और साथ इसके संचालन के लिये एक ट्रेजरी ऑफिसर यानी कोषाधिकारी की भी नियुक्ति है जो अर्थ यानी वित्त विभाग का एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। आज हम आपको इसी ट्रेजरी ऑफीसर के विषय विस्तार से जानकारी देंगे। जिसमें हम आपको बतायेंगे कि ट्रेजरी ऑफीसर कौन होता है? उसके कार्य यानी दायित्व क्या होते हैं? तथा उसकी योग्यता क्या होती है? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

नागरिक का मौलिक कर्तव्य

(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र्गान का आदर करें। 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखें व उनका पालन करें।

(ग) भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें। 

(घ) देश की रक्षा करें और आवाह्न किए जाने पर राष्ट् की सेवा करें। 

(ङ) भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के भेदभाव पर आधारित न हों, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील,नदी वन्य प्राणी आदि आते हैं की रक्षा व संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें । 

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। 

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति करते हुए प्रयात्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(ट) यदि आप माता-पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले अपने या प्रतिपाल्य (यथास्थिति) बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

बंदी (कैदी) का अधिकार